Friday, March 29, 2024
Follow us on
-
अंदर की बात

सुप्रीम कोर्ट का फैसला- विवादित जमीन पर ट्रस्ट के जरिए राम मंदिर बनाएं, मुस्लिमों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीने मिले

-
रजनीश शर्मा | November 09, 2019 11:49 AM


🔴 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, केंद्र से तीन महीने में ट्रस्ट की रूपरेखा बनाने को कहा
⚫️ जमीन : 2.77 एकड़ की विवादित भूमि केंद्र सरकार के पास रहेगी, वह मंदिर निर्माण के लिए उसे ट्रस्ट को सौंपेगी
🔵 हिंदू पक्ष : विवादित जमीन पर नियंत्रण का निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज, ट्रस्ट में उसे प्रतिनिधित्व मिलेगा
🔴 मुस्लिम पक्ष : विवादित ढांचे पर शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के लिए 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन मिलेगी

रजनीश शर्मा की विशेष रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने शनिवार को अयोध्या केस पर फैसला सुनाया। पीठ के अध्यक्ष सीजेआई ने 45 मिनट तक फैसला पढ़ा और कहा कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और इसकी योजना 3 महीने में तैयार की जाए। कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया और कहा कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए।
कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है. यानी सुन्नी वफ्फ बोर्ड को कोर्ट ने अयोध्या में ही अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 5-0 से फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक है और राम मंदिर इसी ज़मीन पर बनेगा जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए अलग से दी जाएगी ।

सुप्रीम कोर्ट में आज कब क्या हुआ ?

11:20:24 : मुस्लिम पक्ष को मिलेगी 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी.
11:17:45 AM : रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगी विवादित जमीन सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक रामजन्मभूमि न्यास को दिया है. जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है.

11:07:55 : मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए. यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है.
11:01:50 AM : जमीन पर दावा साबित करने में मुस्लिम पक्ष नाकाम
कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है.
10:57:47 : आस्था के आधार पर मालिकाना नहीं- कोर्ट
कोर्ट ने फैसले में कहा कि आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता. साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि फैसला कानून के आधार पर ही दिया जाएगा.
10:49:42 AM : मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं
कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है.
10:42:39 AM : निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अखाड़े का दावा लिमिटेशन से बाहर है.
10:41:17 AM : 1949 में रखी गईं मूर्तियां अयोध्या पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई फैसला पढ़ रहे हैं. इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि 1949 में मूर्तियां रखी गईं.

-
-
Have something to say? Post your comment
-
और अंदर की बात खबरें
https://youtu.be/sORW3-IETxk?si=e58PuhC8b_Ult-l5 कितना साफ पानी पी रहे आप...एलईडी स्क्रीन पर मिलेगी जानकारी राजकीय भाषायी कर्मचारियों के प्रति प्रदेश सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं; हेमराज ठाकुर हाटियों ने दी सरकार को दीपावली तक की मोहलत ट्रांसपोर्ट सोसायटी सदस्य पवन की सदस्यता सहायक रजिस्ट्रार ने की बर्खास्त विधानसभा में जोर-जोर से गूंजा पत्र बम का मामला नारी शक्ति वंदन विधेयक 'नारी शक्ति' 'राष्ट्र शक्ति' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम : योगी दो दोस्तों ने खाली सींरींज से बना दी जेसीबी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने रद्द किया कल होने वाला Post Graduate और B.Ed का Exam हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने HPAS का 23 जुलाई को होने वाली परीक्षा टली, अगस्त में होगी परीक्षा। हार्ट अटैक से बचना है तो लिंक पर क्लिक करें और पूरा पढ़ें।
-
-
Total Visitor : 1,63,85,568
Copyright © 2017, Himalayan Update, All rights reserved. Terms & Conditions Privacy Policy