हमीरपुर /
मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के बलद्वाड़ा सामूहिक कुकर्म मामले में लापरवाही बरतने पर एक पुलिस हेड कांस्टेबल घनश्याम को सस्पेंड कर पुलिस लाइन मंडी भेज दिया गया है। पुलिस आज विक्टिम को साथ लेकर स्पॉट पर जाकर तथ्य जुटाएगी। वहीं विक्टिम का सीआरपीसी 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में बयान भी दर्ज होगा । सामूहिक कुकर्म मामले का पीड़ित मंदबुद्दी है और अनुसूचित जाति से सम्बंधित है । कुकर्म करने वाले तीन आरोपियों को नामजद कर लिया गया है। आज इनकी गिरफ़्तारी तय है। आरोपियों में एक अनुसूचित जाति का है जो कि पीड़ित युवक की रिश्तेदारी में ही बताया जा रहा है जबकि दो आरोपी उच्च जाति के हैं। ऐसे में आरोपियों पर एटरोसिटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है।
क्या है मामला
मिली जानकारी के अनुसार घुमारवीं तहसील के क़ुठेड़ा के पास एक गाँव के युवक को शराब व मीट खिलाकर तीन युवकों ने 17 नवम्बर को कुकर्म किया । यह घटना मंडी ज़िला के बलद्वाड़ा के हटली थाना क्षेत्र में घटित हुई। पीड़ित का परिवार रिपोर्ट लिखाने जब घुमारवीं थाना पहुँचा तो इन्हें मंडी जिला के बलद्वाड़ा में हटली थाना में शिकायत दर्ज करवाने भेज दिया । पीड़ित युवक की माँ 23 नवम्बर को रिपोर्ट लिखाने बलद्वाड़ा पहुँची । युवक की माँ का आरोप है कि पुलिस ने उसे शिकायत न दर्ज करने का दबाव बनया। पीड़ित युवक का मेडिकल भी न करवाने की हिदायत दी गयी। युवक की माँ का कहना है कि वे ग़रीब हैं और एससी परिवार से हैं। घटना के दस दिन बाद भी उसके बेटे को इंसाफ़ नहीं मिल पाया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं। सारे मामले की जानकारी एसपी मंडी को हमीरपुर से भेजी गयी। एसपी मंडी ने दस मिनट में एक्शन लेते हुए डीएसपी सरकाघाट को मौक़े पर जाकर विक्टिम के ब्यान दर्ज करने व केस दर्ज कर छानबीन करने के आदेश दिए।
मानवाधिकार व एससी/एसटी आयोग पहुँचा मामला
मंदबुद्दी एससी युवक से सामूहिक कुकर्म मामले को समाजसेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट बीआर कौंडल ने मानवाधिकार आयोग व एससी/एसटी आयोग तक पहुँचा दिया है। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच करने के लिए एसआईटी गठित करने की माँग की है। कुकर्म की मेडिकल में पुष्टि हो गयी है।
आज स्पॉट विज़िट कर रही पुलिस
इस मामले को लेकर डीएसपी सरकाघाट चंद्रपाल सिंह ने बताया कि विक्टिम को साथ लेकर पुलिस आज उस स्पॉट पर जाएगी जहाँ सामूहिक कुकर्म हुआ । वहाँ तथ्य जुटाए जाएँगे।उन्होंने कहा कि पीड़ित का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाने के लिए आज ही एप्लिकेशन मूव की आ रही है। फ़िलहाल आईपीसी की धारा 377,506, 34 के तहत तीन आरोपियों को नामजद कर लिया गया है।