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हिम केयर योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करवाएंः स्वास्थ्य मंत्री

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हिमालयन अपडेट ब्यूरो | January 03, 2020 06:41 PM
शिमला,

 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज यहां बताया कि प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा पा रहेे परिवारों को उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना को आरम्भ किया है जिसमें अब तक 5.50 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है।

 

 उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 199 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है जिसमें 56 निजी अस्पताल शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में 55798 लाभार्थियों को 52.57 करोड़ रुपये से अधिक के निःशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जो परिवार पहले चरण में हिम केयर योजना के अंतर्गत कार्ड नहीं बनावा पाए थे उनके लिए पुनः 1 जनवरी, 2020 से पंजीकरण प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है जो 31 मार्च, 2020 तक जारी रहेगी।

 

विपिन सिंह परमार ने कहा कि लाभार्थी वेबसाइट  www.hpsbys.in पर भी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं अथवा निकटतम लोक मित्र केन्द्र में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन श्रेणियों में गरीबी रेखा से नीचे, मनरेगा वर्कर, पंजीकृत स्ट्रीट वैंडर जो आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है वह बिना किसी शुल्क के हिम केयर योजना में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। जबकि आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, अनुबन्ध कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, 40 प्रतिशत विकलांगता वाले दिव्यांगजन, एकल नारी, मिड-डे-मील वर्कर, आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ नागरिकों के लिए 365 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। इन श्रेणियों में न आने वाले अन्य लोगांेे के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है।

 

उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत पंजीकरण और नवीनीकरण करवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज अपलोड करवाना अनिवार्य है। श्रेणियों के आधार पर निर्धारित दस्तावेज़ों की सूची  www.hpsbys.in वेबसाइट पर दी गई है।

 

उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। उन्होंने पात्र परिवारों से आग्रह किया कि वे शीघ्र योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा लें ताकि बीमारी के समय इस योजना का लाभ उठा सकें।
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