हमीरपुर
जिला दंडाधिकारी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तूतड़ू से कांगू सडक़ को आवश्यक सुधारीकरण कार्य के चलते 27 जनवरी से 12 फरवरी तक यातायात के लिए बंद करने के आदेश पारित किए हैं। आदेश के अनुसार इस दौरान यातायात को रंगस-भूंपल-भट्ठा कांगू सडक़ तथा रंगस-जोल सप्पड़ - नेरी, सरेड़ी -कांगू सडक़ पर परिवर्तित किया गया है।
एक अन्य आदेश के अनुसार पुतडिय़ाल चौक से जंक्शन प्वाईंट तक लाहड़ रतियां सडक़ भी आवश्यक सुधारीकरण कार्य के चलते आगामी 26 फरवरी तक यातायात के लिए बंद रहेगी। इस दौरान यातायात को लाहड़ से रतियां, रंगस, रैल बड़ा सडक़, ( रंगस व सासन के बीच ) तथा सासन से पुतडिय़ाल सडक़ पर परिवर्तित किया गया है।