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( ब्रेकिंग ) हमीरपुर : सैशन कोर्ट हमीरपुर ने एक साथ 18 आरोपी किए बरी, बरी होने वाले सभी ग्रामीण बुरनाड़ गाँव से संबंधित, जानलेवा हमले के आरोप ख़ारिज

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रजनीश शर्मा ( हमीरपुर ) 9882751006 | February 07, 2020 09:31 PM

हमीरपुर ,

हमीरपुर जिला की माननीय सैशन जज की अदालत ने दो अलग अलग मामलों में शुक्रवार को एक ही गाँव के 18 लोगों को दोषमुक्त क़रार कर बरी कर दिया है। आरोपियों पर जानलेवा हमले के आरोप थे लेकिन सरकारी पक्ष इन आरोपों को कोर्ट में साबित न कर पाया ।
दोनों केस हमीरपुर पुलिस स्टेशन के तहत गाँव बुरनाड़ डाकघर खग्गल के थे । पुलिस चालान के मुताबिक़ नवम्बर 2017 में बुरनाड़ गाँव में छोटी सी बात से शुरू हुआ झगड़ा जानलेवा हमले में तब्दील हो गया । मौक़े पर पुलिस पहुँची तो घायलों को हमीरपुर अस्पताल पहुँचाया गया । हमले में दोनों पक्षों की तरफ़ से तेज़धार हथियारों व डंडों का प्रयोग हुआ ।

दोनों मामले सैशन ट्रायल के रूप में माननीय सैशन जज राकेश कैथला की अदालत में पहुँचे।

पहले मामले में स्टेट बनाम विपन कुमार में कुल 8 आरोपी बनाए गये। सरकारी पक्ष की तरफ़ से पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने की जबकि बचाव पक्ष में पैरवी एडवोकेट किशोर शर्मा द्वारा की गयी। सरकारी पक्ष ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए जबकि डिफ़ेंस में 4 गवाह बचाव पक्ष की तरफ़ से पेश किए गये।सरकारी पक्ष द्वारा साक्ष्यों को प्रामाणिक न कर पाने के कारण माननीय सैशन जज हमीरपुर राकेश कैथला की अदालत ने विपन कुमार ,बाबू राम , प्रीतम सिंह , सीता राम, राजेश कुमार , पुरशोत्तम चंद , महेंद्र सिंह , और बबीता पर लगे धारा 341, 323, 325, 504, 506बी, 147, 149 और धारा 307 के तहत लगे सभी आरोप ख़ारिज कर दिए तथा इन्हें बरी कर दिया ।

एक अन्य मामले स्टेट बनाम अजय कुमार में शुक्रवार को माननीय सैशन जज राकेश कैंथला की अदालत ने बुरनाड़ गाँव के 10 ग्रामीणों को आरोपों से मुक्त कर बरी कर दिया। इस सैशन ट्रायल में अधिकतर आरोपी महिलायें बनाई गयी थी । इस केस में सरकारी पक्ष से पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने की जबकि बचाव पक्ष के वक़ील अश्वनी कुमार शर्मा रहे। सरकारी पक्ष की तरफ़ से इस केस में 14 गवाह भुगते तो बचाव पक्ष ने भी डिफ़ेंस में 3 गवाह पेश किए । सरकारी पक्ष लगाए गये आरोपों की प्रमाणकिता कोर्ट में सिद्ध न कर पाया। इसलिए माननीय सैशन जज राकेश कैंथला की अदालत ने अजय कुमार , सुरम सिंह, विपन कुमार , सुनीता , बबीता, ज्ञानों देवी , उर्मिला देवी , काँता देवी , सलोचना देवी और संतोष कुमारी को आई॰पी॰सी॰ की धारा 341, 323, 325, 504, 147, 149 के आरोपों से मुक्त कर बरी कर दिया। ये सभी लोग गाँव बुरनाड़ डाकघर खग्गल ज़िला हमीरपुर के रहने वाले हैं । गाँव में एक साथ 18 लोगों के कोर्ट से बरी होने पर ख़ूब चर्चा है।

 

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