हमीरपुर , रजनीश शर्मा
सरकाघाट उपमंडल के बड़ा समाहल गाँव की वृद्ध राजदेई मामले में एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई है। वृद्धा के दामाद एडवोकेट अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि सभी 24 आरोपी हाईकोर्ट से सशर्त ज़मानत पर छूट गये हैं लेकिन हाईकोर्ट ने इन सब को बड़ा समाहल गाँव से पाँच किलोमीटर दूर रहने के सख़्त आदेश भी साथ में जारी किए थे। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 20 फ़रवरी को एक पिटिशन का निपटारा करते हुए एक आरोपी बचित्तर सिंह को इस मामले में राहत देते हुए गाँव में प्रवेश की इजाज़त दी है।
अजय ठाकुर के अनुसार उनकी जानकारी में इस ऑर्डर की आड़ में अन्य 23 आरोपी भी गाँव में प्रवेश कर गये हैं जबकि हाईकोर्ट के निर्देशानुसर इन 23 आरोपियों को अगले आदेशों तक गाँव से पाँच किलोमीटर दूर ही रहना है।
उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी तृप्ता और सास राजदेई इन दिनों बड़ा समाहल गाँव में अपने घर की मरम्मत करवा रही है जिसे आरोपियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए 23 आरोपी गाँव में घुस गए हैं जिससे राजदेई की जान को फिर से ख़तरा हो गया है।
आपको याद दिला दें कि यह वही वृद्धा राजदेई है जिनके मुँह पर कालिख पोत और गले में जूते की माला डाल ग्रामीणों ने देव आस्था के नाम पर अत्याचार किया था । इस मामले को मीडिया ने जब उठाया तो पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ़्तार किया। लापरवाही बरतने पर इस केस में एक एसएचओ और एक अन्य पुलिस कर्मचारी भी लाइन हाज़िर कर दिया गया है। घटना के बाद सहमी राजदेई गाँव छोड़ क़रीब एक माह तक हमीरपुर में अपनी बेटी तृप्ता और दामाद अजय ठाकुर के पास ही रही थी।