हमीरपुर / रजनीश शर्मा
हमीरपुर जिला में निषेधाज्ञा के दौरान छूट अवधि में रियायत से संबंधित कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने आज यहां इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेशों के अनुसार 4 मई, 2020 से सभी अनुमेय दुकानें प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि दवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें निषेधाज्ञा/पूर्णबंदी के दौरान रविवार को अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। आम लोगों को इन दुकानों तक जाने के लिए प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक छूट रहेगी।
प्रत्येक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद अथवा सेवाओं के लिए घर से दुकान या सेवा स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। उन्हें पैदल ही नजदीकी दुकान, स्टोर अथवा बैंक शाखा तक जाना होगा और वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। बाहर आने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क अथवा फेस कवर पहनना होगा।
अस्पतालों में ओपीडी एवं मेडीकल क्लीनिक के संचालन की अनुमति होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिग और सुरक्षा उपायों का निर्वहन करना होगा।
अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। इस दौरान दोपहिया वाहन पर चालक तथा चौपहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त केवल दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
शाम को 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक गैर-आवश्यक कार्यों के लिए किसी को भी घर से बाहर निकलने की छूट नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, सह-रोगी, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहना होगा और केवल अत्यावश्यक जरूरतों व स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं के लिए ही वे घर से बाहर निकल सकेंगे।
शहरी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक बस्तियों में नियंत्रित प्रवेश की अनुमति रहेगी।
आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयों जैसे औषधि, दवा, चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल से जुड़ी एवं मध्यवर्ती संस्थाएं, निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन इकाईयां और उनकी आपूर्ति श्रृंखला, आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) हार्डवेयर विनिर्माण से जुड़ी इकाईयां तथा पैकेजिंग सामग्री के विनिर्माण से संबंधित इकाईयों को गतिविधियों की अनुमति होगी।
शहरी क्षेत्रों में केवल उन्हीं निर्माण कार्यों की अनुमति दी जाएगी जहां निर्माण स्थल पर ही मजदूर उपलब्ध हों और बाहर से किसी भी तरह के मजदूरों को लाने पर रोक रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।
शहरी क्षेत्रों में मॉल, मार्केट और मार्केट कॉम्पलेक्स में गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद रहेंगी। केवल स्टैंड अलोन (एकल) दुकानों, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित आवश्यक एवं गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी।
ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति केवल आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में ही होगी।
निजी कार्यालय आवश्यकतानुसार 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे और शेष कर्मचारी घर से ही कार्य कर सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों और ईंट-भट्टों के संचालन सहित सभी औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें भी खुली रहेंगी।
ढाबे, हलवाई और मिठाई की दुकानें निश्चित दूरी सहित अन्य अनिवार्य शर्तों के साथ खुली रह सकेंगी। इसी प्रकार रेस्तरां केवल भोजन की डिलीवरी के लिए संचालित हो सकेंगे और रेस्तरां के भीतर किसी भी तरह का खाना परोसने या अन्य सेवाओं पर रोक रहेगी।
हेयर शैलून, बार्बर शॉप और स्पा इत्यादि अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
कूरियर एवं डाक सेवाओं के संचालन की अनुमति रहेगी।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और इससे जुड़ी सेवाएं, शीत भंडारण और वेयर हाऊसिंग से जुड़ी सेवाएं, निजी सुरक्षा और दक्षता प्रबंधन सेवाएं और स्व-रोजगार से जुड़े व्यक्तियों की सेवाएं (बार्बर इत्यादि को छोड़कर) प्रदान की जा सकेंगी।
टैक्सी एवं कैब के संचालन की अनुमति होगी, मगर चालक के अतिरिक्त इसमें दो ही सवारियां यात्रा कर सकेंगी। किसी व्यक्ति अथवा वाहनों द्वारा अंतर जिला आवागमन केवल अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा। सभी तरह के माल ढुलाई यातायात की अनुमति रहेगी। माल की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में लगे वाहनों के लिए किसी भी तरह के अलग पास की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य के भीतर, जिला के भीतर एवं अंतर जिला बसों के परिवहन पर आगामी आदेशों तक रोक रहेगी।
इसके अतिरिक्त इन आदेशों में विशिष्ट रूप से निषिद्ध न की गई अन्य सभी गतिविधियों की भी अनुमति रहेगी।
आदेशों के अनुसार पूरे जिला में निषेधाज्ञा पूर्व की भांति जारी रहेगी और सभी तरह के धार्मिक एवं अन्य सार्वजनिक समारोहों के आयोजनों इत्यादि पर भी रोक रहेगी। पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों की निरंतरता में तथा केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में अब यह आदेश जारी किए गए हैं।
कोई भी व्यक्ति अगर पूर्णबंदी के उपायों की उल्लंघना करता है अथवा कोविड-19 के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2002 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
000