शिंमला।
राजधानी के कोर एरिया मालरोड़ पर एक शॉपिंग काम्प्लेक्स के निगम ने बिजली पानी काटने के आदेश जारी कर दिये है। जानकारी के अनुसार
भाजपा के करीबी एक कारोबारी की ओर से नगर निगम व सरकार की ओर से सरेआम करोड़ों रुपयों की लागत से बहुमंजिला इमारत खड़ी कर देने के मामले में नगर निगम ने इस इमारत का बिजली पानी काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ कारोबारी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं। नगर निगम की ओर से यह आदेश जारी किए गए। नगर निगम ने इस इमारत के आगे के काम को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मौके पर किसी तरह का निर्माण न हो पाए इसकी लिए निगम की ओर से एक कर्मचारी को भी इस इमारत में तैनात कर दिया हैं। इस कर्मचारी का पूरा खर्च भाजपा के करीबी उक्त कारोबारी को ही वहन करना होगा।
महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि निगम ने भवन मालिक को पहले भी चेतावनी दी थी की जबतक भवन निर्माण पूरा ना हो इसमें शॉपिंग काम्प्लेक्स ना खोले इसके बाद भी इसमें दुकानें खोली गई । निगम ने भवन के बिजली पानी काटने के आदेश दिये है।
इस इमारत का निर्माण मंजूर नक्शे के हिसाब से नहीं हुआ हैं। दिलचस्प यह है कि जब बहुमंजिली यह इमारत बन रही थी तो नगर निगम ने यह काम नहीं रूकवाया व निगमायुक्त की अदालत में मुकदमा चलता रहा और मौके पर निर्माण होता रहा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान निगम की ओर से कम से कम चार बार नोटिस भी जारी किए गए । लेकिन काम नहीं रुका। इस बहुमंजिली इमारत का अधिकांश काम पूरा हो जान के बाद निगम की ओर से यह आदेश हुए हैं। इस कारोबारी ने इस इमारत के मॉल की ओर के दुकानों को कपड़े व जूतों की नामी ब्रांडों को किराए पर भी दे दिया हैं। निगम अधिकारियोें के मुताबिक सरेआम मालरोड़ पर नियमों को दरकिनार कर किए जा रहे इस निर्माण को लेकर नगर निगम के कई श्किायतें भी दी गई थी। इसके अलावा निगम के अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इसकी यह इमारत मंजूर नक्शे के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं। इसकी ऊंचाई भी मंजूर नक्शे से ज्यादा पाई गई हैं। चूंकि यह कोर एरिया हैं ऐसे में नक्शे के बाहर यहां पर कुछ नहीं हो सकता था।