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अंदर की बात

हमीरपुर : सेशन कोर्ट ने संजू , तारू, नीलू, सिल्लू व रिंकु को चिट्टे के मामले में एक एक साल की कठोर सज़ा , दस दस हज़ार रुपए जुर्माना भी किया

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रजनीश शर्मा | November 11, 2019 07:55 PM

हमीरपुर /
भोरंज पुलिस स्टेशन में इसी साल 26 अप्रैल को दर्ज एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए हमीरपुर सेशन कोर्ट ने पाँच नशाखोरों को एक एक साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। दोषियों को कोर्ट ने दस दस हज़ार रुपए जुर्माना भी भरने के आदेश दिए हैं। इन पाँचों आरोपियों से 6.71 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था। दोषियों अनिल कुमार @ संजू पुत्र रिखी राम, वीपीओ जाहू , करतार सिंह @ तारू पुत्र बशरिया राम, निवासी भांबला , अनिल कुमार @ नीलू पुत्र रमेश कुमार निवासी भांबला, सुनील कुमार @ सिल्लू पुत्र नारायण सिंह निवासी भांबला और राजिंदर @ रिंकू पुत्र सतपाल वीपीओ जाहू को एक एक साल की कठोर सज़ा और दस दस हज़ार रुपये जुर्माना भरने के आदेश जिला और सत्र न्यायाधीश हमीरपुर के न्यायालय द्वारा पारित किए गये हैं। इनमें से कुछ दोषियों के ख़िलाफ़ मंडी जिला के अलग अलग थानों मे विभिन्न धाराओं में 8 से अधिक मामले दर्ज हैं।
जानकारी के मुताबिक़ भोरंज पुलिस ने नाके के दौरान जब गाड़ी नम्बर HP 62-3715 को नाके पर रोका तो ड्राइवर गाड़ी को भगाकर भांबला की तरफ़ ले गया। पुलिस ने पीछा कर इन्हें भांबला चौक में घेर लिया । पुलिस के शिकंजे में फँसता देख तीन आरोपी गाड़ी छोड़ भाग गये लेकिन दो पुलिस के हत्थे चढ़ गये। तलाशी लेने पर इनसे 6.71 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ । पुलिस ने एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कुल पाँच आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया । सोमवार को ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने पाँचों दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई। पुलिस की तरफ़ से सारे मामले की छानबीन एसएचओ भोरंज कुलवंत सिंह ने की थी

 

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